CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा से उनके अधिकार वापस लेकर छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सीवीसी से अपनी जांच अगले दो हफ्ते में पूरी करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी.
वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही अालोक वर्मा ने एम. नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम डायरेक्टर बनाए जाने के सरकार के फैसले को भी चुनौती दी है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच वर्मा की याचिका पर सुनवाई की.
दरअसल, ये मामला तब शुरू हुआ जब CBI ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और कई दूसरे अफसरों के खिलाफ कथित रूप से मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की जांच से जुड़े मामले में घूस लेने के आरोप लगे. जिसके बाद इन लोगों पर FIR दर्ज की गई. इसके बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया. साथ ही सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छु्ट्टी पर भेज दिया. जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बना दिया गया
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